अदालत में उपस्थित हो, मय केस डायरी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां साइबर अपराध

आगरा 2 सितंबर।

धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट के तहत सायबर क्राइम थाने मे दर्ज मामले मे सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने विवेचक को मय केस डायरी अदालत में उपस्थित हो आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

 

Also Read – राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित और सरकारी नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसी गैर सरकारी संगठन को “राज्य ” नहीं माना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार सोनी के साथ सायबर अपराधियो नें 11, 22, 249 रुपये की ठगी करनें पर उनके द्वारा सायबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्यवाही कर सायबर थाने ने उक्त राशि को होल्ड पर रखवा वादी को राहत प्रदान कराई थीं।

वादी मुकदमा द्वारा धनराशि की प्राप्ति हेतु अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने जांच अधिकारी/विवेचक को अदालत में मय केस डायरी उपस्थित हो आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये।

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *