आगरा 2 सितंबर।
धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट के तहत सायबर क्राइम थाने मे दर्ज मामले मे सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने विवेचक को मय केस डायरी अदालत में उपस्थित हो आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार सोनी के साथ सायबर अपराधियो नें 11, 22, 249 रुपये की ठगी करनें पर उनके द्वारा सायबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्यवाही कर सायबर थाने ने उक्त राशि को होल्ड पर रखवा वादी को राहत प्रदान कराई थीं।
वादी मुकदमा द्वारा धनराशि की प्राप्ति हेतु अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने जांच अधिकारी/विवेचक को अदालत में मय केस डायरी उपस्थित हो आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये।
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