गैंगेस्टर एक्ट में जब्त रिंकू सरदार और पत्नी की संपत्ति अवमुक्त करने का आदेश

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विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने जिलाधिकारी के कुर्की आदेश को पलटा

आगरा।

विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, गैंगेस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी द्वारा जब्त की गई चरन जीत सिंह उर्फ रिंकू सरदार और उनकी पत्नी श्रीमती हरमीत कौर की संपत्ति को अवमुक्त (रिलीज़) करने का आदेश दिया है।

मामला और जप्ती की कार्रवाई:

पुलिस प्रशासन ने चरन जीत सिंह उर्फ रिंकू सरदार पुत्र स्व. बलवीर सिंह निवासी कमला नगर, आगरा और उनकी पत्नी श्रीमती हरमीत कौर की लाखों रुपये की संपत्ति को गैंगेस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत जिलाधिकारी आगरा के आदेश से जब्त कर लिया था।

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पुलिस ने रिंकू सरदार के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को आधार बनाते हुए प्रशासन को एक रिपोर्ट भेजी थी।

इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने चोरी की गाड़ियों की खरीद-फरोख्त, जुआ, सट्टा, रंगदारी, अवैध वसूली, और मोटी ब्याज पर पैसा देकर लोगों का उत्पीड़न जैसे अपराधों के माध्यम से कुछ ही वर्षों में अवैध कमाई से अपने और अपनी पत्नी के नाम पर अनेक संपत्तियां खरीदी हैं।

पुलिस ने ऐसी 19 संपत्तियां जब्त करने के संबंध में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। इन आरोपों के आधार पर, तत्कालीन जिलाधिकारी ने 23 जुलाई 2020 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिंकू सरदार और उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।

न्यायालय का फैसला:

तत्कालीन जिलाधिकारी के इस जप्ती आदेश के विरुद्ध आरोपी चरन जीत सिंह उर्फ रिंकू सरदार द्वारा जनपद न्यायालय में अपील दायर की गई थी।

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी के अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के तर्कों पर विचार किया।

सुनवाई के पश्चात्, न्यायालय ने जिलाधिकारी के जप्ती/कुर्की के आदेश को पलटते हुए संपत्ति को अवमुक्त करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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