आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम का आदेश 45 दिन में नया फ्रिज दे अन्यथा उसकीं कीमत करें अदा

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आगरा १६ अप्रैल ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने वादनी को नया फ्रिज दिलवानें अन्यथा उसकीं कीमत दिलाने के आदेश पारित किये।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा चंचल त्यागी पुत्री राजेश त्यागी निवासनी मधुनगर, सदर ने अपने अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि, उन्होनें आर. के. मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, नरायन टॉवर संजय प्लेस से 18 जुलाई 22 को वर्हलपूल कंपनी का फ्रिज खरीदा था।

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कुछ दिन बाद फ्रिज में खराबी आने पर 26 जुलाई 22 को शिकायत की। उसके बाद 6 अक्टूबर 22 को शिकायत की, कई ईमेल किये परन्तु कंपनी ने वादनी का फ्रिज सही नहीं कराया।

फ्रिज लेने के पंद्रह महीने बाद मात्र फ्रिज में गैस रिफिल की गई उसके बाद भी फ्रिज नें कूलिंग नहीँ की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम कें अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने विपक्षी से आदेश पारित करने के 45 दिन कें अंदर नया फ्रिज अथवा उसकी कीमत के साथ साथ मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय कें रूप में 25,500/- रुपयें वादनी को दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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