ताज महल /तेजोमहालय केस की अगली सुनवाई 24 फरवरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 30 जनवरी ।

योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्री भगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई अतिरिक्त सिविल जज(जू०डि०)-1 माननीय हर्षिता के न्यायालय में हुई।

दौरान सुनवाई वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के धारा-80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, बहस में वादी अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा कि पत्रवाली में सभी विपक्षीगण लोक सेवक है और भारत संघ व उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्षी बनाने के लिए 2 महीने के नोटिस समय सीमा से छूट न्यायालय द्वारा दिये जाने की प्रार्थना की।

Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर दर्ज आपराधिक मामलों का मांगा डेटा

जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता सूरज कुमार ने विरोध किया और कहा कि अर्जेंसी नहीं है इसलिए छूट नहीं दी जा सकती। जिस पर वादी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को बताया कि धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र में वही अधिवक्ता रहेंगे और सरकारी अधिकारी रहेंगे।

नोटिस का अर्थ सूचना देना होता है और सभी विपक्षीगणों को सूचना पहले से है। न्यायालय ने सभी पक्षो को सुनते हुए सुनवाई की अगली तिथि 24 फरवरी नियत की है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *