आगरा 09 जनवरी ।
आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय में हुई।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूजा स्थल अधिनियम के केस में पारित आदेश के कारण सुनवाई की अगली तिथि 15 फरवरी नियत की गई है।
वादी अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी संख्या-2 प्रबंधन कमेटी सलीम चिश्ती दरगाह व विपक्षी संख्या-3 प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद के आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पिछली तिथि 6 दिसम्बर को उन्होंने केस के समस्त सबूतों सहित आपत्ति दाखिल कर दी थी।
जिसका निस्तारण अभी विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार व एस पी सिंह सिकरवार न्यायालय में उपस्थित रहे।
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