आगरा २४ अप्रैल ।
आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के केस संख्या-113/2023, श्री भगवान श्री कामाख्या माता @ कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय में हुई।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विपक्षीगणों के द्वारा आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, वादी अधिवक्ता न्यायालय को बताया कि वादपत्र के समर्थन में सभी दस्तावेज विपक्षीगणों को दिए जा चुके है अतः दस्तावेजों को पत्रावली में दाखिल करने का आदेश पारित किया जाय।
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जिस पर विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह के अधिवक्ता ने कहा कि दस्तावेज समझ नहीं आ रहे है। जिसके जबाब में वादी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि मामला इतिहास से जुड़ा है ।
इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा और यदि विपक्षीगणों को कोई तथ्य समझ नहीं आ रहे तो वह उन्हें समझा सकते है।
न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए सुनवाई की अगली तिथि 10 जुलाई नियत की।
दौरान सुनवाई वादी पक्ष के अधिवक्ता नरेश सिकरवार व एसपी सिंह सिकरवार न्यायालय में उपस्थित रहे।
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