राष्ट्रीय लोक अदालत: 13 सितंबर को आगरा में मामलों का होगा निपटारा

वीडियो

आगरा:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा ) के निर्देश पर, आगरा में 13 सितंबर 2025 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस दौरान विभिन्न न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।

आगरा के अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने बताया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी विवादों का जल्द और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है।

Also Read – चैक डिसऑनर मामले में आरोपी को छह माह की सजा, ₹5 लाख जुर्माना

इन मामलों का होगा निपटारा:

* मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

* भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापन प्राधिकरण

* पारिवारिक न्यायालय

* जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

* कमर्शियल न्यायालय

* राजस्व न्यायालय

* खंड विकास कार्यालय

* पुलिस आयुक्त कार्यालय

Also Read – पुलिस उप-निरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश, कोर्ट में गवाही के लिए नहीं हुए हाजिर

लंबित वाहन चालान का भी होगा निपटारा:

माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने यह भी जानकारी दी कि जिन लोगों के वाहन चालान लंबित हैं, वे भी इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

13 सितंबर 2025 को वे आगरा के न्यायालयों, वर्चुअल कोर्ट, पुलिस लाइन, और आरटीओ कार्यालय में जाकर अपने चालानों का निपटारा करा सकते हैं।

इस पहल से आम जनता को राहत मिलने और न्याय प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

यह लोक अदालत उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है जो अपने मामलों को बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के खत्म करना चाहते हैं।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “राष्ट्रीय लोक अदालत: 13 सितंबर को आगरा में मामलों का होगा निपटारा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *