आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन: वादकारियों को अधिकतम लाभ देने पर जोर

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आगरा ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के तहत, आगरा में दिनांक 13 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश:

बैठक में उपस्थित लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) सहित बैंक और फाइनेंस कंपनियों के प्रबंधकों को डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:

* अधिकतम लाभ: वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

* प्रचार-प्रसार: राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जन तक जानकारी पहुँचाने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा गया।

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इन मामलों की होगी सुनवाई:

माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

यह आयोजन निम्नलिखित स्थानों और न्यायालयों में होगा:

* समस्त बैंक और फाइनेंस कंपनी से संबंधित मामले।

* मोटर वाहनों के चालान।

* जनपद आगरा की समस्त न्यायालयें।

* MACT कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, और कमर्शियल न्यायालय।

* उपभोक्ता फोरम।

* समस्त BDO कार्यालय और तहसील।

* समस्त अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय।

प्रशासन से अपील:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा की ओर से आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वे सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यह आयोजन लंबित मामलों के बोझ को कम करने और आपसी सहमति से विवादों को निपटाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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विवेक कुमार जैन
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