एम.एस. धोनी की ₹100 करोड़ की मानहानि याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में ट्रायल शुरू, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

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आगरा/चेन्नई: १२ अगस्त ।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 2014 में दायर ₹100 करोड़ की मानहानि याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है।

यह याचिका 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ी खबरों को लेकर मीडिया कंपनियों और एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दायर की गई थी।

जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी की तरफ से साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि धोनी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश न होना पड़े, क्योंकि उनकी उपस्थिति से अव्यवस्था फैलने की आशंका थी। एडवोकेट कमिश्नर 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर साक्ष्य दर्ज करेंगे।

क्या है पूरा मामला ?

2014 में, धोनी ने ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन, ज़ी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी, आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार और न्यूज़ नेशन नेटवर्क प्रा. लि. के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

उन्होंने इन सभी पर ₹100 करोड़ का हर्जाना मांगा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में झूठी और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित कीं।

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सितंबर 2021 में, हाईकोर्ट ने इस मामले में नौ प्रमुख मुद्दे तय किए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे:

* क्या प्रकाशित समाचार किसी प्रमाणिक सामग्री पर आधारित थे?

* क्या इन खबरों में कोई द्वेषपूर्ण इरादा था?

* क्या प्रतिवादियों ने जानबूझकर धोनी के खिलाफ मानहानि का अभियान चलाया था?

* क्या इन खबरों से धोनी को मानसिक पीड़ा हुई?

* क्या यह खबरें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती हैं?

सुनवाई के दौरान, धोनी के वकील ने ज़ी मीडिया से जवाब पाने के लिए लिखित प्रश्नावली की अनुमति मांगी थी। निचली अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया था, और बाद में ज़ी की अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

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आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मामला:

इसके साथ ही, धोनी ने आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार के खिलाफ एक अवमानना याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने अदालतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगा सकता है।

दिसंबर 2023 में, एक खंडपीठ ने संपथ कुमार को 15 दिन की सज़ा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें अपील दायर करने की अनुमति देते हुए इस सज़ा को निलंबित कर दिया गया था।

यह मामला, जिसका केस टाइटल महेंद्र सिंह धोनी बनाम ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, अब ट्रायल के चरण में पहुंच गया है, और जल्द ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

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विवेक कुमार जैन
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