एक पुत्र जलकल विभाग एवं दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा की जीवनी मंडी शाखा में कार्यरत है
बुजुर्ग एवं विधवा मां के जेवर बैंक ऑफ इंडिया कें लॉकर में थे
वहां से निकलवा पुत्र ने अपनी तैनाती वाले बैंक ऑफ बड़ौदा में रखवा दियें
मां से धोखाधड़ी कर अपने नाम से खुलवाया था लॉकर
आगरा १५ अप्रैल ।
बुजुर्ग एवं विधवा मां कें प्रार्थना पत्र पर एसीजेएम माननीय बटेशवर कुमार ने उसके पुत्र, पुत्रवधू, नाती एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिये है ।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती किरन पत्नी स्व.नरायन सिंह निवासनी हाल स्टाफ क्वार्टर, जलकल विभाग, वाटर वर्क्स, थाना हरीपर्वत ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह अपने पुत्र मुकेश कें साथ निवास करती है।
उसी के सामने वाले स्टाफ क्वार्टर में उसका सबसे बड़ा पुत्र राकेश एवं सबसे छोटा पुत्र धनपाल निवास करते है। राकेश जलकल विभाग एवं धनपाल बैंक ऑफ बड़ौदा की जीवनी मंडी शाखा में तैनात हैं।
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वादनी के अनुसार उसके समस्त सोनें चाँदी के जेवरात बैंक ऑफ इंडिया की न्यू आगरा शाखा कें लॉकर में रखे थे। वर्ष 2023 में धनपाल नें अपनी बातों में फंसा वादनी के समस्त जेवरात अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की जीवनी मंडी शाखा में रखवा लॉकर की चाबी वादनी को दे दी।
21 जनवरी 25 को वादनी अपने जेवरात निकालने बैंक ऑफ बड़ौदा गयी तो वहां उसे बताया गया कि उसके नाम से कोई बैंक लॉकर ही नहीं है। उसके बेटे धनपाल के नाम से लॉकर है।पुत्र से शिकायत करने पर उसने उल्टे अपनी मां से अभद्रता की। बैंक कर्मियों ने भी लॉकर खोलने से साफ मना कर दिया।
24 जनवरी 25 को वादनी के पुत्र गण धनपाल, राकेश पुत्र वधु पूजा, ममता नाती कमल एवं अन्य, अविनाश सुधा, कल्पना आदि ने वादनी उसके पुत्र मुकेश एवं अन्य कें साथ गाली गलौज एवं मारपीट की ।
वादनी के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर एसीजेएम माननीय बटेशवर कुमार ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिये।
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