रेलवे में लोको पॉयलेट के विरुद्ध दायर भरण पोषण वाद निरस्त

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पत्नी ने दायर किया था मुकदमा
पति, ससुर, ननद के विरुद्ध लगाये थे गम्भीर आरोप
स्वयं की शिक्षा योग्यता को छुपा कर दायर किया था भरण पोषण वाद
धारा 24 के तहत पूर्व से पति से ले रही थी 5 हजार रुपये मासिक
समस्त स्त्री धन एवं नगदी ले जा मायके में रह रही थी

आगरा 19 सितंबर ।

रेलवें में लोको पॉयलेट के रूप में कार्यरत पति, ससुर एवं ननद के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगा तीस हजार रुपये बतौर भरण पोषण मांगने वाली पत्नी का वाद सही तथ्यों को छुपाने पर अदालत ने खारिज करने के आदेश दिये।

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मामले के अनुसार थाना सदर क्षेत्र निवासिनी वादनी की शादी थाना शाहगंज क्षेत्र निवासी बड़ौदा में रेलवे मे लोको पॉयलेट के रूप में कार्यरत विपक्षी से वर्ष 2019 में हुई थी।

वादनी मुकदमा ने वर्ष 2020 में अपने पति से स्वयं के भरण पोषण हेतु 125 द.प्र.स. के तहत परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। वादनी नें आरोप लगाये थे कि उसके ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सन्तुष्ट नही होने के कारण उसे उत्पीड़ित कर हौंडा सिटी की मांग की जाती थी।

पति के अपनी नौकरानी से अवैध सम्बंध होने के कारण वह अपने साथ बड़ौदा में नही रखता था। ससुर उस पर बुरी नीयत रखता था। ननदो के कई व्यक्तियों से अवैध सम्बंध थे।

विपक्षी पति ने अपने अधिवक्ता अरुण तेहरिया के माध्यम से जबाब प्रस्तुत कर वादनी के समस्त आरोपों को नकार कथन किया कि वादनी स्वयं अपनी मर्जी से मायके में रह रही है।

उसने अपनी शिक्षा योग्यता के संबंध में भी गलत बयान दिए थे। जबकि वह स्वयं सभी स्त्री धन और नकदी ले जाकर मायके रह रही थी।

पूर्व पति से भी वह ₹5000/- मासिक प्राप्त कर रही थी। सही तथ्यों को छुपाने पर न्यायालय ने उसका वाद खारिज कर दिया ।

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विवेक कुमार जैन
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