आगरा 23 अगस्त।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर मा० जनपद न्यायाधीश विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 14.09.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव /अपर जिला जज डा.दिव्यानंद द्विवेदी जी ने बताया आगरा के बैंक प्रबंधको एवम लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, केनरा बैंक आगरा को निर्देशित किया गया की बैंक ऋण संबंधित अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें तथा अपने समस्त शाखों के बैंक प्रबंधकों को निर्देशित करें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करने में सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने जानकारी दी कि जनपद आगरा के आम जनमानस को यह सूचित किया जाता है कि जिन वादकारियों के राजस्व न्यायालयो में, पुलिस आयुक्त के न्यायालयो, कमर्शियल न्यायालयो में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालयो एवम समस्त खण्ड विकास कार्यालय में यदि वाद लंबित है तो वह सम्बंधित कार्यालय में
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही अपने वादों का निस्तारण प्री- लिटिगेशन स्तर एवम लम्बित वादों का निस्तारण पक्षकरो की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से करा सकते है ।
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इसके अतिरिक्त अगर किसी को लोक अदालत के संबध में किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी चाहिए के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 और 15 100 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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