दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति एवं सास को आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
नगदी एवं मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं करने पर की थी हत्या

आगरा 07 जनवरी ।

दहेज हत्या एवं अन्य अपराध में आरोपित पति टिंकू उर्फ राजेश पुत्र स्व. बिजेंद्र सिंह एवं सास श्रीमती ओम वती निवासी गण नगला भोला, गधा पाड़ा थाना हरीपर्वत, जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजे 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने आजीवन कारावास से दंडित किया है ।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मुरारी पुत्र चिरन्जी लाल निवासी आनन्द नगर, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा की पुत्री श्रीमती सपना की शादी घटना से 6 वर्ष पूर्व आरोपी टिंकू उर्फ राजेश के साथ हुई थी। शादी में वादी ने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था।

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आरोपी ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्री को शारीरिक एवं मानसिक प्रताणना देते थे । उससे दो लाख रुपये नगद एवं मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 2 फरवरी 2019 को वादी की पुत्री की हत्या कर दी।सूचना पर वादी पुत्री की ससुराल पहुंचा तो उसकीं पुत्री की लाश घर के बाहर रखीं थी। ससुरालीजन घर से फरार थे।

पुलिस ने विवेचना में अन्य के नाम निकाल पति एवं सास के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।

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अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा, मृतका की मां, भाई, डॉक्टर प्रभात कुमार, एसडीएम संगम लाल, ए.एस.पी. अभिषेक कुमार, ए.एस.पी.गोपाल कृष्ण एवं पुलिस कर्मी बिजेंद्र सिंह को गवाही हेतु अदालत में पेश किया था।

मुकदमे के विचारण उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्क पर एडीजे 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने आरोपित पति एवं सास को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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