आगरा:
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर एक रिवीजन याचिका पर आज स्पेशल जज (एमपी/एमएलए) माननीय लोकेश कुमार की कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर गरमागरम बहस हुई।
कोर्ट ने अब इस मामले में 12 नवंबर 2025 को आदेश सुनाने की तारीख तय की है।
यह मामला कंगना रनौत द्वारा किसानों, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है।
वादी पक्ष के मुख्य तर्क:
याचिकाकर्ता (वादी) वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह, बी.एस. फौजदार, दुर्गे विजय सिंह(भैया), सुरेंद्र लाखन, उमेश जोशी सहित कई वकीलों ने बहस में भाग लिया।

* वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान ने अपने तर्कों में कहा कि निचली अदालत (अवर न्यायालय) द्वारा वाद को खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने थाना न्यू आगरा की पुलिस से जो आख्या (रिपोर्ट) मांगी थी, वह विपक्षी (कंगना रनौत) की ओर से पेश नहीं की गई थी, और बिना आख्या प्रस्तुत हुए कोर्ट को कोई निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है।
* अधिवक्ता राजवीर सिंह ने तर्क दिया कि कंगना रनौत ने संविधान के अधिकार और कर्तव्य का उल्लंघन किया है, और देश के किसानों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है।
याचिकाकर्ता रमाशंकर शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि इसी तरह के एक मामले में बठिंडा कोर्ट ने कंगना रनौत को तलब किया है और उन्हें 24 नवंबर 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने “बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए” वाद को खारिज कर दिया था, इसलिए यह रिवीजन याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।
कंगना रनौत के पक्ष में दलीलें:
कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसूया चौधरी, उनकी जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।

अगला कदम:
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने आदेश के लिए 12 नवंबर 2025 की तारीख तय कर दी है।
इस दिन यह तय होगा कि निचली अदालत के वाद खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा जाता है या कंगना रनौत के खिलाफ रिवीजन याचिका को स्वीकार किया जाता है।
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