दो मामलों में कई नोटिस दिए जाने के बाद एवम धारा 349 द.प्र.स. के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज होने के बावजूद भी जांच आख्या न भेजे जाने पर थानाध्यक्ष न्यू आगरा का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश

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निरंकुश पुलिस ज्यादातर मामलों में करती है न्यायालय के आदेशों की अवहेलना
राज्य बनाम मानसी त्यागी, राज्य बनाम जितेन्द्र पाल मामले में सीजेएम आगरा द्वारा थाना प्रभारी न्यू आगरा से मांगी गई थी जांच आख्या

आगरा 06 अक्टूबर।

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सीजेएम आगरा ने अग्रिम आदेश तक थानाध्यक्ष न्यू आगरा की एक दिन का वेतन रोकने के डीसीपी को आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा ने कहा है कि न्यायालय द्वारा कई नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी थानाध्यक्ष न्यू आगरा द्वारा कोई कार्यवाही ना किये जाने के कारण थानाध्यक्ष न्यूआगरा के विरुद्ध दिनांक 24.09.2024 को धारा-349 द.प्र.स. के तहत प्रकीर्ण बाद दर्ज किया गया था।

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उसके उपरान्त भी सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा कोई जॉच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक एवं कार्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही का द्योतक है।इसके साथ ही कार्रवाई कर 10 अक्तूबर तक कोर्ट को अवगत कराएं।

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मामले के अनुसार कोर्ट ने राज्य बनाम जितेंद्र पाल एवम राज्य बनाम मानसी त्यागी के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट देने के लिए न्यू आगरा थानाध्यक्ष को कई बार नोटिस भेजे।

लेकिन इनके सम्बन्ध में सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा कोई जॉच आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

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जिस पर न्यायालय ने इसे अत्यन्त आपत्तिजनक एवं कार्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही का द्योतक मानते हुए डीसीपी आगरा को आदेश पारित करते हुए कहा है कि आपसे अपेक्षित हैं कि आप सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना न्यू आगरा का नियमानुसार एक दिवस का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक रोका जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही दिनाक 10.10.2024 तक इस न्यायालय को भी अवगत करायें।

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विवेक कुमार जैन
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