दस मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक लोन/ऋण के वादों के निस्तारण करने एवं लाभ दिए जाने पर शिथिलता बरते जाने का दिया गया निर्देश

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आगरा ५ मई ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश माननीय विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 10/05/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष्य में माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, केनरा बैंक आगरा के साथ एक समीक्षा बैठक आहूत की गई।

समीक्षा बैठक में पीएनबी, बैंक, एसवीआई, बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक की ओर से एसीएम, आगरा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, सभी बैंकों के बैंक प्रबंधकगण तथा समस्त बैंकों के अग्रणी बैंक प्रबंधक ऋषीकेश बैनर्जी, उपस्थित रहे।

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उपस्थित सभी बैंक प्रबंधक गण को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक लोन/ऋण के वादों के निस्तारण करने एवं लाभ दिए जाने पर शिथिलता बरते जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करें।

जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। इस प्रकार के वाद में किसी पक्ष की हार व जीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त माननीय डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।

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विवेक कुमार जैन
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