आगरा।
हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध विचाराधीन मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आया।
आगरा की विशेष न्यायालय (MP-MLA कोर्ट) के न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार सिंह के समक्ष पुलिस द्वारा प्रस्तुत आख्या (Report) पर वादी पक्ष की ओर से लंबी और तीखी बहस हुई।
न्यायालय ने अगली सुनवाई और रूलिंग प्रस्तुत करने के लिए 6 मार्च 2026 की तिथि नियत की है।
क्या अधिवक्ता दे सकता है पक्षकार की ओर से बयान ?
सुनवाई के दौरान वादी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान एवं राजवीर सिंह ने पुलिस आख्या पर गंभीर सवाल उठाए।
* मुख्य आपत्ति: अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि पुलिस ने फिर से वही पुरानी आख्या पेश कर दी है। सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर जताई गई कि पुलिस ने कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान दर्ज करने के बजाय उनकी अधिवक्ता अनसूया चौधरी का बयान दर्ज किया है।
* विधिक सवाल: वादी पक्ष ने न्यायालय के समक्ष प्रश्न किया कि “क्या कानून इसकी अनुमति देता है कि किसी पक्षकार (वादी या प्रतिवादी) के स्थान पर उसका अधिवक्ता बयान दर्ज कराए ?”
अधिवक्ताओं ने इसे माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करार दिया।

न्यायालय का रुख और अगली कार्यवाही:
विशेष न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादी पक्ष के तर्क पर संज्ञान लेते हुए उनसे इस कानूनी बिंदु पर संबंधित ‘रूलिंग’ (विधिक नजीर/उच्च न्यायालय के आदेश) प्रस्तुत करने को कहा है।
अगली सुनवाई:
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने बहस के लिए 6 मार्च 2026 की तारीख तय की है।
पैरवी में शामिल अधिवक्ता:
वादी रमाशंकर शर्मा एडवोकेट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ बी.एस. फौजदार, आई.डी. श्रीवास्तव, कुमारी प्रीति, कुमारी तान्या जैन सहित कई अन्य अधिवक्ताओं ने न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया।
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