आगरा न्यायालय ने ₹5,00,000/- के चेक अनादरण मामले में एक अभियुक्त को जारी किया समन
आगरा, 7 अक्टूबर 2025 –
न्यायिक दण्डाधिकारी / अपर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खंड) न्यायालय संख्या 06, आगरा माननीय श्रीमती शिखा सिंह ने मै० अग्रवाल जरी स्टोर आगरा से जुड़े शिव कुमार गर्ग को चेक अनादरण (बाउंस) से संबंधित एक मामले में विचारण के लिए तलब किया है।
यह कार्रवाई मै० नितिन वॉच कंपनी द्वारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत दायर परिवाद पर की गई है।
न्यायालय ने 30 अगस्त 2025 को दिए गए अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया शिव कुमार गर्ग को विचारण के लिए बुलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

मामला संक्षेप में:
परिवाद के अनुसार, परिवादी मै० नितिन वॉच कंपनी के स्वामी सुमेर चंद जैन ने अपने अधिवक्ता योगेन्द्र वार्ष्णेय,नरेश कुमार और विवेक कुमार जैन के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्हें विपक्षीगण द्वारा ₹5,00,000/- की धन अदायगी के लिए एक चेक (संख्या 306829, दिनांक 28.07.2024) दिया गया था। यह चेक 25.09.2024 को बैंक में जमा करने पर अनादरित (बाउंस) हो गया।
चेक बाउंस होने के बाद, परिवादी ने 03.10.2024 को विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भेजा। न्यायालय को सूचित किया गया कि नोटिस प्राप्त करने के बावजूद विपक्षी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया।
परिवादी ने अपने बयानों और साक्ष्य (मूल चेक, मीमो, नोटिस प्रति, आदि) के साथ परिवाद का समर्थन किया है।

न्यायालय का आदेश:
अपर व्यवहार न्यायाधीश माननीय श्रीमती शिखा सिंह ने पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त/श्री शिव कुमार गर्ग को पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा-138 के अपराध में विचारण हेतु 25 नवम्बर 2025 के लिए समन द्वारा तलब किया है।
इसके साथ ही, परिवादी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आवश्यक पैरवी के दस्तावेज़ और गवाहों की सूची न्यायालय में दाखिल करे।
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