पत्नी का प्रेमी कोई और नहीँ था उसकीं बुआ का लड़का
प्रेमी के घर आने पर शुरुआत मे भाई होने के कारण नहीं करता था कोई शक
मृतक ने पत्नी एवं साले के मोबाइल में मैसेज देख किया था विरोध
मृतक की माँ ने भी भाई बहन को देख लिया था आपत्तिजनक हालत मे
मुंह एवं गला दबा हंसिया से गर्दन काट कर दी थी निर्मम हत्या
आगरा २५ अप्रैल ।
अपने ही भाई से अवैध सम्बन्धों में बाधक बने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या के मामले में आरोपित पत्नी श्रीमती रवीना उर्फ रानी निवासनी ग्राम कुकथला, थाना अछनेरा, जिला आगरा एवं उसके प्रेमी(बुआ के लड़के) प्रताप सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम खांडा, थाना बरहन, जिला आगरा को दोषी पाते हुये जिला जज माननीय विवेक सँगल ने सश्रम आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना बर हन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र सिंह पुत्र स्व.लाखन सिंह निवासी ग्राम खांडा, थाना बरहन, जिला आगरा ने 2 अप्रेल 2020 को थाने पर तहरीर दें 1 अप्रेल 2020 की रात्रि अपने पुत्र नितिन उर्फ विक्रम की हंसिया से गला काट निर्मम हत्या के आरोप में अपनी पुत्र वधु एवं उसकी बुआ के लड़के के विरुद्ध आरोप लगा कथन किया था कि उसके पुत्र नितिन उर्फ विक्रम की शादी घटना से चार वर्ष पूर्व रवीना उर्फ रानी के साथ हुई थी। जिससे उनके एक पुत्र यश पैदा हुआ जो इस समय डेढ़ वर्ष का है।
वादी के अनुसार उसकीं पुत्र वधु का चाल चलन सही नहीं था। उसकें पुत्र ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन पुत्र वधु में कोई सुधार नहीं आया।पुत्रवधु ने लगातार अपने बुआ के लड़के प्रताप से अवैध सम्बंध बनाये रखे।
वादी का पुत्र नोयडा में अपनी पत्नी एवं बेटे के साथ सेक्टर 5 में रह एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था । उसकी पत्नी कोई ना कोई बहाना बना अपने बुआ के लड़के से मिलती रहती थी। प्रताप की ननिहाल भी नोयडा में थी। पुत्र वधु की बुआ राम ढकेली की ससुराल भी वादी के ही गांव में थी।
लॉक डाउन के कारण 28 मार्च 2020 को वादी का पुत्र अपनी पत्नी एवं बेटे के साथ गांव आ गया था। 1 अप्रेल 2020 की रात्रि पुत्र वधु ने अपने प्रेमी प्रताप को बुला वादी के पुत्र का मुंह एवं गला दबा हंसिया से प्रहार कर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी।
वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस नें हत्यारोपियो को हिरासत मे ले जेल भेजा था । आरोपियो के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को अदालत में आरोप तय हुये।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सुरेंद्र सिंह, मृतक की मां श्रीमती कृपा देवी, ताई श्रीमती आशा, डॉक्टर विनोद कुमार, एसआई महिपाल सिंह, पुलिस कर्मी वीरपाल, निरीक्षक महेश सिंह की गवाही दर्ज कराई गई। वहीँ आरोपी पक्ष की तरफ से भी एक गवाह भूदेव को गवाही हेतु अदालत में पेश किया।
मृतक के पिता, मां एवं ताई के बयानों मे तथ्य उजागर हुये की शुरुआत मे आरोपी प्रताप के घर आनें पर पुत्र वधु के भाई होनें के कारण उन पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मृतक नें दोनो के फोन मे एक दूसरे को प्रेषित मेसेज देख लिये थे। वहीं मृतक की मां ने भी दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। सख्ती एवं समझाने के बाद भी उनके रवैए में कोई परिवर्तन नहीं आया । बहन एवं भाई के अवैध सम्बन्धों के चलते उन्हें अपने बेटे की जान गवानी पड़ी। 28 वर्षीया अभियुक्ता से उसका प्रेमी 5 वर्ष छोटा है ।
जिला जज माननीय विवेक संगल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं डीजीसी बसंत कुमार गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं एडीजीसी देवी सिंह सोंलकी के तर्क पर आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया।
Attachment/Order/Judgement – ST No 887 of 2020 State Vs Ravina alias Rani 302 judgement latest dated 25-04-2025
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1 thought on “आगरा में पति की धारदार हथियार से गला काट हत्या के आरोप में पत्नी एवं उसके भाई प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास”