आगरा: १० जून ।
आगरा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मैसर्स बॉम्बे कोल्डस्टोर प्राइवेट लिमिटेड, आगरा-हाथरस रोड, उजरई खंदौली को एक किसान को उसके आलू की बकाया कीमत चुकाने का आदेश दिया है। कोल्ड स्टोरेज को किसान को ₹61,362 का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ-साथ ₹15,000/- मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में भी देने होंगे।
क्या था मामला ?
यह मामला अर्जुन सिंह पुत्र जसवंत सिंह, निवासी गढ़ी लाल सिंह, थाना महावन, जिला मथुरा द्वारा अपने अधिवक्ता आर. डी. कुलश्रेष्ठ के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में दायर किया गया था। किसान अर्जुन सिंह ने आयोग को बताया कि उन्होंने अपने खेत में पैदा हुए आलू के 767 पैकेट विभिन्न तारीखों में मैसर्स बॉम्बे कोल्डस्टोर प्राइवेट लिमिटेड में रखे थे।
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साल 2021 में उन्होंने 150 पैकेट आलू बीज के लिए निकाल लिए थे, जबकि शेष 767 पैकेट आलू कोल्ड स्टोरेज में ही छोड़ दिए थे। 19 मार्च 2021 को वादी ने कोल्ड स्टोरेज संचालक से बोरी, बारदाना आदि खर्च के रूप में ₹65,000/- प्राप्त कर लिए थे। बाजार में आलू की अच्छी कीमत मिलने पर दोनों पक्षों के बीच आलू बेचने की शर्त तय हुई थी।
उपभोक्ता आयोग का फैसला:
किसान का आरोप था कि कोल्ड स्टोरेज संचालक ने उन्हें आलू की बिक्री का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने यह मुकदमा दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पाया कि कोल्ड स्टोरेज को किसान का भुगतान करना चाहिए।
आयोग ने विपक्षी मैसर्स बॉम्बे कोल्डस्टोर प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह वादी अर्जुन सिंह को ₹61,362/- की मूल बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करे। इसके अतिरिक्त, आयोग ने किसान को हुए मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए ₹15,000/- का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया।
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