ससुर और सास को तीन साल की सजा
आगरा 18 सितंबर।
दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने के एक मामले में आरोपी पति को दोषी पाया गया है।
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04 माननीय दिनेश तिवारी ने आरोपी पति विपिन को सात साल के कारावास और 34 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं दहेज उत्पीड़न के आरोप में आरोपी ससुर मनोहर और सास सावित्री को तीन साल के कारावास और 24-24 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपीगण नगला हीरामन थाना कागारौल निवासी हैं।

थाना कागारौल में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती अनिता की शादी आरोपी विपिन पुत्र मनोहर निवासी नगला हीरामन, थाना कागारौल, जिला आगरा के साथ 27 नवम्बर 2015 को हुई थी।
Also Read - 18 महीने से जेल में निरुद्ध चीनी नागरिक को सर्वोच्च अदालत ने जमानत देने से किया इंकारदहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्री का पति, सास, ससुर एवं अन्य वादी की पुत्री को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में पल्सर मोटरसाइकिल की मांग करते थे। मांग पूरी नही होने पर आरोपियों ने 7 मई 2019 को फांसी के फंदे पर लटका वादी की पुत्री की हत्या कर दी।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपियों कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस ने मामला साबित करने के लिए आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए।
आरोपियों की ओर से कहा गया कि मृतका द्वारा स्वंय फांसी लगाई गई है। वे गरीब व्यक्ति हैं। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) मंगल सिंह उपाध्याय ने तर्क दिए कि वादी की पुत्री से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। आरोपी पति द्वारा दहेज मृत्यु कारित की गई है।
Also Read - झारखंड ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी न देने पर केंद्र के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का किया रुखविशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04 माननीय दिनेश तिवारी ने दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) मंगल सिंह उपाध्याय को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवम पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर आरोपी पति विपिन को सात साल के कारावास और 34 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

वहीं दहेज उत्पीड़न के आरोप में आरोपी ससुर मनोहर और सास सावित्री को तीन साल के कारावास और 24-24 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







