27 वर्ष बाद हुआ धोखाधड़ी एवं कॉपी राइट एक्ट का आरोपी दोष मुक्त

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
नकली गोल्डमोहर एवं नकली स्वीटी सुपारी की फैक्ट्री चलाते पकड़ा गया था आरोपी
अभियोजन पक्ष ने लापरवाही की हद पार की, एक भी गवाह नहीँ किया पेश
थाना रकाबगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजपाल सिंह बड़गोत्री, एसआई शारदा प्रसाद दीक्षित, पुलिस कर्मी निसार अहमद, छत्रपाल सिंह ने 5 अगस्त 1998 को की थी कार्यवाही
पुलिस की लापरवाही से गुडवर्क बेड वर्क में बदला

आगरा 05 अप्रैल ।

नकली गोल्डमोहर गुटका एवं स्वीटी सुपारी की फैक्ट्री चलाते पकड़े गये आरोपी रवि राठौर पुत्र स्व.भगवान सिंह राठौर निवासी फुल्लटी थाना कोतवाली, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में घटना के 27 वर्ष बाद सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने दोषमुक्त करने के आदेश दिये।

थाना रकाबगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रज पाल सिंह बड़गोत्री, एसआई शारदा प्रसाद दीक्षित, पुलिस कर्मी देशराज सिंह, निसार अहमद एवं छत्रपाल सिंह के साथ 5 अगस्त 1998 को नकली गोल्डमोहर गुटका एवं स्वीटी सुपारी की फैक्ट्री चलाते हुये सुभाष कुंज बालूगंज स्थित मकान पर छापा मार आरोपी रवि राठौर एवं अन्य को पकड़ा था।

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पुलिस ने मौके से गुटका बनाने की मशीन, गोल्डमोहर के पाउच, कटी सुपारी, तराजू बांट, कांटा पान मसाला एवं अन्य उपकरण बरामद कर उनकें विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कॉपी राइट एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज गुडवर्क को अंजाम दिया था।

अन्य अभियुक्त की पत्रावली पृथक कर दिये जाने पर आरोपी रवि राठौर का ही उक्त मामले में विचारण हुआ।

27 वर्ष प्राचीन मुकदमे में अदालत ने गवाहों की उपस्थिति हेतु गवाहो के विरुद्ध अनेको आदेश पारित किये।परन्तु इतनें वर्षों में एक भी गवाह अदालत में गवाही देने हेतु हाजिर नहीँ हुआ ।

आरोपी रवि राठौर अपने अधिवक्ता प्रदीप राठौर के साथ निरन्तर अदालत में हाजिर हो तारीख पर तारीख लेता रहा।

आरोपी के अधिवक्ता प्रदीप राठौर के तर्क पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने अभियोजन पक्ष का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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