इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को सशर्त ज़मानत मिली

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आगरा /प्रयागराज 5 जुलाई ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्नौज सदर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को गैंगस्टर और दुष्कर्म के एक मामले में सशर्त ज़मानत दे दी है।

न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने नवाब सिंह की ज़मानत अर्जी मंजूर की है। नवाब सिंह को 11 अगस्त 2024 की रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह बांदा जेल में बंद हैं।

कन्नौज सदर के अड़गापुर गांव निवासी नवाब सिंह की गिरफ्तारी एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में की गई थी। आरोप के मुताबिक, पीड़िता को उसकी बुआ नवाब सिंह के डिग्री कॉलेज लेकर आई थी।

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इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की बुआ को नवाब सिंह का सहयोग करने और नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

इससे पहले, नवाब सिंह की ज़मानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद मार्च में इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

शासन के निर्देश पर नवाब सिंह को बांदा जेल और उनके भाई नीलू को कौशांबी जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।

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मनीष वर्मा
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