मछली पालन हेतु तालाब बना मोटा मुनाफा कमाने का लालच दे 22 लाख की ठगी के आरोपी फिश फार्च्यून प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड गुड़गांव के अधिकारी एवं आर्युवेदाचार्य के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

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कंपनी नें अन्य लोगों के साथ भी की थी ठगी, लोगों कें करोड़ो रुपयें लेकर कंपनी अधिकारी हो गयें थे फरार

आगरा १ मई ।

मछली पालन हेतु तालाब बना मोटा मुनाफा कमाने का लालच दे 22 लाख रुपये की ठगी के मामले मे एसीजेएम 3 माननीय विवेक विक्रम ने फिश फार्च्यून प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड गुड़गांव के अधिकारी बिजेंद्र कश्यप, विनय शर्मा एवं आयुर्वेदाचार्य डॉ. रामसरन निवासी खुशहालपुर मुरादाबाद के विरुद्ध थानाध्यक्ष शाहगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये हैं ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा भूपेंद्र नाथ गुप्ता ने अपने अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह अपने पिता राजेंद्र गुप्ता के घुटनों में दर्द रहने पर अम्बा हेल्थ क्लीनिक खुशहालपुर थाना मझोला, मुरादाबाद के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामसरन से दवा लेने जाते थे।

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जान पहचान हो जाने पर उसने बताया कि उसके परिचित बिजेंद्र कश्यप एवं विनय शर्मा की फिश फार्च्यून प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है । इस कंपनी ने मुरादाबाद में 54 बीघा जमीन पर मछली पालने का तालाब बनाया है। उक्त तालाब से अन्य तालाबों मे मछली पालने हेतु मछली के बच्चें भेजे जाते है।

एक एकड़ जमीन देनें एवं 11 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा कराने पर कंपनी उसमें तालाब बना मछली पालन कर 14 माह तक 1 लाख 60 हजार रुपये की क़िस्त अदा करेगी। 2 हजार प्रति माह बिजली के बिल हेतु, 8 हजार प्रतिमाह गार्ड की सैलरी के रूप में देगी । जिससे आपको मोटा मुनाफा होगा। उसने कंपनी अधिकारियों से मुलाकात करा अपनी बातो के जाल में फंसा वादी एवं उसकी पत्नी के नाम पर दो तालाबों के लिये 22 लाख रुपये जमा करा क़िस्त अदा नही की।

शिकायत पर उलटे धमकी दी।कंपनी अधिकारी भी निवेशको के करोड़ो रूपये जमा करा फरार हो गये।अदालत ने आरोपियों कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शाहगंज को दिये हैं ।

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विवेक कुमार जैन
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