दुकानदार से लूटपाट के आरोपी पिता, बेटों और नाती को तीन साल की जेल और ₹40,000 का जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: ७ जुलाई ।

फतेहपुर सीकरी में एक दुकानदार से लूटपाट के मामले में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) ने पिता, उनके दो बेटों और एक नाती को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर ₹40,000/- का अर्थदंड भी लगाया गया है।

क्या था मामला ?

यह मामला 7 और 8 मई 2014 का है, जिसकी शिकायत वीरेंद्र सिंह पुत्र सरवन सिंह, निवासी वनखण्डी महादेव मंदिर, मंडी गुड़, फतेहपुर सीकरी ने फतेहपुर सीकरी थाने में दर्ज कराई थी।

वीरेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में महावीर, उनके बेटों वीरी सिंह और शिवकुमार, और नाती ओमवीर (सभी निवासी वनखण्डी महादेव मंदिर के सामने, मंडी गुड़, फतेहपुर सीकरी) के खिलाफ आरोप लगाए थे।

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7 मई 2014 को वीरी सिंह वीरेंद्र सिंह की दुकान से एक समारोह का हवाला देकर ₹510 की कोल्ड ड्रिंक उधार ले गया था। अगले दिन, 8 मई 2014 को सुबह 11 बजे, आरोपियों ने फिर से ₹210 की बीड़ी, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक ली।

जब वीरेंद्र सिंह ने अपने पैसे मांगे, तो आरोपियों ने गाली-गलौज की और मारपीट करते हुए गल्ले में रखे ₹1,000 लूट लिए। जब वीरेंद्र सिंह की पत्नी और मां ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उनकी चेन और कुंडल भी तोड़ दिए गए।

अदालत का फैसला:

विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) ने सभी आरोपियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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विवेक कुमार जैन
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