साक्ष्य के अभाव में फतेहपुरसीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल सहित 12 आरोपी बरी

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2 अप्रैल 2012 को किरावली स्थित मोनी बाबा आश्रम में हुए एक हादसे के बाद हुए बवाल के मामले में, विशेष न्यायाधीश (एम,पी./एमएलए कोर्ट) माननीय लोकेश कुमार ने फतेहपुरसीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल सहित 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला साक्ष्य के अभाव में सुनाया।

यह मामला 2 अप्रैल 2012 का है, जब मोनी बाबा आश्रम में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया था।

दंगल देखने के दौरान हाकिम सिंह नामक एक व्यक्ति 11 हजार केवी की लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया, और उसे बचाने के प्रयास में जावेद खान भी घायल हो गए।

अस्पताल में डॉक्टरों ने हाकिम सिंह को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने हाइवे पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया।

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तत्कालीन थानाध्यक्ष अछनेरा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि भीड़ ने पुलिस दल पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकीं। इस आधार पर विधायक चौधरी बाबूलाल और 11 अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, घायल हुए लोगों का विवरण और आरोपियों द्वारा धमकाए गए लोगों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई।

आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह, जय वीर सिंह और चौधरी हरदयाल सिंह के तर्कों के बाद, अदालत ने सबूतों की कमी के कारण सभी 12 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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