घटना की रिपोर्ट 13 माह बाद कराई थीं दर्ज
मैडिकल में नहीँ हुई दुराचार की पुष्टि
पीड़िता के बयानों में गम्भीर विरोधाभास रहा
आगरा 21 दिसम्बर ।
घर में घुस दुराचार एवं अन्य धारा में आरोपित आकाश पुत्र पप्पू निवासी प्रकाश नगर, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा को साक्ष्य कें अभाव में अपर जिला जज 10 माननीय काशी नाथ ने बरी करने के आदेश दिये है ।
वादनी मुकदमा द्वारा 13 जून 2023 को थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि आरोपी आकाश ने वादनी के घर आ पति के विषय में पूंछा। वादनी द्वारा यह कहने पर की उसके पति घर पर नहीँ हैं, आरोपी आकाश ने घर में घुस वादनी का मुंह बंद कर उस पर कट्टा तान कर जबरन उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद भी डरा धमका कई बार दुराचार किया।
अभियोजन की तरफ से वादनी मुकदमा सहित 5 गवाह अदालत में पेश हुये।
Also Read – भारत संचार निगम लिमिटेड के दस अधिकारियों कें विरुद्ध मुकदमे हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
आरोपी के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह द्वारा तर्क दिये की वादनी ने घटना की रिपोर्ट 13 माह की देरी से दर्ज कराई हैं। मैडिकल में भी दुराचार की कोई पुष्टि नही हुई है ।
वादनी पूर्व में भी अन्य लोगों के विरुद्ध ऐसी शिकायत दर्ज करा चुकी हैं । अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क एवं वादनी के बयानों में गम्भीर विरोधाभास पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- EXCLUSIVE – सेना का अधिकारी बनकर किया विदेशी महिला के साथ दुराचार - December 22, 2024
- लूट एवं बरामदगी का आरोपी बरी - December 21, 2024
- राजीनामे के आधार पर चैक डिसऑनर का आरोपी बरी - December 21, 2024