जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने दिए सहारा इंडिया से धनराशि दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 15 फरवरी ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सहारा इंडिया से वादी द्वारा निवेश की गई राशि के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा जल सिंह परिहार निवासी सैक्टर दस आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा ने अपने अधिवक्ता नरेश चन्द वर्मा के माध्यम से मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसके द्वारा सहारा इंडिया की योजना में 36 हजार रुपये जमा किये। जिसकी परिपक्वता अवधि पर 56,949 रुपयें प्राप्त होनें थे।

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परिपक्वता अवधि उपरांत देय धनराशि का भुगतान नही करने पर वादी द्वारा विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर अदालत में मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी मुकदमा को सहारा इंडिया से 56,949/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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