डायरेक्टर उ.प्र. स्थानीय निकाय ने हइलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हो अपने स्टाफ की लापरवाही से हुई असुविधा के लिए मांगी कोर्ट से माफी

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बताया कि याची का पूरा भुगतान कर दिया गया है, संबंधित क्लर्क को कारण बताओ नोटिस दी गई है

आगरा/ प्रयागराज 20 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए डायरेक्टर उ.प्र. स्थानीय निकाय लखनऊ ने अपने स्टाफ की लापरवाही से याची की ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि के भुगतान में हुई देरी से कोर्ट को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी और बताया कि संबंधित बाबू को कारण बताओ नोटिस दी गई है।

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डायरेक्टर ने बताया कि याची के बकाये का पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब कुछ बाकी नहीं है। याची के 2003 की नियमावली के तहत नियमितीकरण मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने परमानंद किशोर की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता राम कुमार सिन्हा ने बहस की। कोर्ट ने डायरेक्टर की हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

याची ने सेवा नियमितीकरण सहित ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने की मांग की कोर्ट से की थी।

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मनीष वर्मा
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