आगरा 10 फ़रवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित दुर्गेश निवासी न्यू आगरा को एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा आशीष बघेल एवं आरोपी दुर्गेश के मध्य वर्षों से मित्रता थी। वर्ष 2019 के दिसम्बर माह में आरोपी ने वादी से 3 लाख रुपये उधार ले एक वर्ष में चुकाने का वायदा किया था।
एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर वादी द्वारा तगादा करने पर आरोपी टालता रहा।बाद में आरोपी द्वारा दिये गये दो चैक बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो जाने पर वादी ने अपने अधिवक्ता हर्ष मलिक के माध्यम से आरोपी को विधिक नोटिस प्रेषित करा रकम नहीँ मिलने पर अदालत में मुकदमा किया है ।
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