सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज नोयडा के एरिया मैनेजर ने की थी शिकायत
भारी मात्रा में नकली कैसेट, रिकॉर्डिंग मशीन आदि हुई थी बरामद
आगरा 07 फरवरी ।
टी सीरीज की नकली कैसेट बना विक्रय करने पर कॉपी राइट एक्ट के तहत आरोपित को एक भी गवाह अदालत में हाजिर नहीँ होनें पर 25 वर्ष बाद सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज नोयडा के एरिया मैनेजर ने थाना न्यू आगरा पुलिस से 27 फरवरी 1999 को शिकायत कर अवगत कराया फ्रेंड्स विहार कॉलोनी न्यू आगरा में उनकीं कंपनी टी सीरीज की नकली कैसेट बना विक्रय का अवैध धंधा किया जा रहा हैं।
जिस पर तत्कालीन एस.आई. धर्मपाल सिंह ने मय अधीनस्थ मौके पर छापा मार आरोपी कृष्ण मुरारी पुत्र स्व.देवी सिंह चौहान निवासी फ्रेंड्स विहार कॉलोनी थाना न्यू आगरा को हिरासत मे ले वहां से कई पिक्चर्स की नकली कैसेट, सीडी, रिकॉर्डिंग मशीन, टी सीरीज के रैपर हजारों खाली कैसेट भी बरामद कर आरोपी के विरुद्ध कॉपी राइट एक्ट के तहत कार्यवाही की थी।
25 वर्ष के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी गवाह अदालत में पेश करने पर विफल रहने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने साक्ष्य के पूर्णतया अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता नव कांत सिंह सेंगर के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में आयोजित प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज़ टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को - April 20, 2025
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग छात्रा को पुलिस को पेश करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खौफ से थाने में हाजिर हुई छात्रा - April 20, 2025
- चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा - April 20, 2025