आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दर्ज मुकदमा खारिज करने के आदेश

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घटना के दौरान ट्रक चालक के पास नहीँ था वैध ड्राइविंग लायसेंस

आगरा 21 फ़रवरी ।

अमूमन उपभोक्ताओं के पक्ष में आदेश पारित कर उन्हें राहत दिलाती चली आ रही आगरा की उपभोक्ता अदालत प्रथम ने बिना वैध लायसेंस ट्रक चला दुर्घटना कारित करने वालें ट्रक के क्लेम हेतु प्रस्तुत मुकदमें को खारिज कर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में आदेश पारित किये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा हीरा सिंह पुत्र गज सिंह निवासी ग्राम बल्हेरा थाना मलपुरा, जिला आगरा ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर कथन किया कि वह ट्रक संख्या आर.जे.11 जीबी 3663 का पंजीकृत स्वामी एवं चालक है। उसका ट्रक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से घटना के दौरान बीमित था।

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वादी का ट्रक 3 फरवरी 21 को बेंगलुरु से केला भर गाजियाबाद आ रहा था। हाइवे पर जानवर को बचाने के कारण ट्रक पलट गया। जिससे वादी एवं ट्रक के क्लीनर रहीस पाल घायल हो गये। इलाज के दौरान क्लीनर की मृत्यु हो गयी। ट्रक को सही कराने में खर्च हुए 3,50,000/- रुपये का क्लेम प्रस्तुत करने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने पर वादी ने उक्त मुकदमा दायर किया था।

उक्त मामले में जांच में तथ्य उजागर हुये की घटना के दौरान क्लीनर रहीश पाल बिना वैध लायसेंस के ट्रक चला रहा था। उसकी लापरवाही से ही हुई दुर्घटना में उसकी जान गई थी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी कें पक्ष में आदेश पारित कर वादी का मुकदमा खारिज करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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