थानाध्यक्ष न्यू आगरा द्वारा अदालत को स्पष्ट आख्या न भेजने के कारण सीजेएम अदालत ने दिए वेतन रोकने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कई बार प्रतिकूल आदेश पारित हुये, विधिक कार्यवाही हेतु मुकदमा भी हुआ था दर्ज, फिर भी नहीं किया आदेश का अनुपालन

आगरा 28 जनवरी ।

कई बार आदेश पारित करनें के बावजूद आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा का एक दिन का वेतन रोकनें के डीसीपी को आदेश दिये।

मामले के अनुसार सरकार बनाम मानसी त्यागी से सम्बंधित मामले में सीजेएम आगरा ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा से स्पष्ट आख्या तलब करनें कें आदेश पारित किये थे।

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सीजेएम ने आदेश के अनुपालनार्थ कई बार थानाध्यक्ष न्यू आगरा को नोटिस प्रेषित कियें फिर भी थानाध्यक्ष न्यू आगरा द्वारा स्पष्ट आख्या प्रेषित नहीँ की गई जिस पर 15 जनवरी को सीजेएम ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश पारित किये उसके उपरांत भी नतीजा सिफर रहने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने डीसीपी को अदालत के अग्रिम आदेश तक थानाध्यक्ष न्यू आगरा का एक दिन का वेतन रोकने कें आदेश देते हुए 1 फरवरी तक कृत कार्यवाही से अवगत कराने के आदेश दिये।

उक्त मामलें मे अधिवक्ता ऋषि राज चौहान एवं विलाल अहमद द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

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विवेक कुमार जैन
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