आगरा 30 नवंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित श्री बालाजी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड डेयरी के प्रोप्राइटर भूपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम दहतोरा थाना सिकन्दरा जिला आगरा को एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने एक वर्ष कैद एवं 5 लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेंद्र पाल सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार आर्य के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी भूपाल सिंह नें व्यापारिक अवश्यकता हेतु 14 जनवरी 2019 को वादी से दो लाख रुपये लिये थे ।
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उसी दिन वादी से अपने मिलने वालेंको 1 लाख 55 हजार रुपये के स्टाम्प का भी भुगतान कराया। जिसके एवज में आरोपी द्वारा 3 लाख 55 हजार रुपये का बंधन बैंक का चैक दिया।
वादी मुकदमा द्वारा उक्त चैक को भुगतान प्राप्ति हेतु अपनी इलाहाबाद बैंक की आवास विकास कॉलोनी स्थित शाखा में जमा किया, जो पर्याप्त धनराशि के अभाव में डिसऑनर हो गया।
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वादी द्वारा अदालत में मुकदमा दायर करने पर एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने आरोपी भूपाल सिंह को दोषी पाते हुये उसे एक वर्ष कैद एवं 5 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया ।
अदालत नें 4 लाख 80 हजार की धनराशि बतौर प्रतिकर वादी को एवं बीस हजार रुपये की धन राशि राज्य सरकार के खातें मे जमा करने के आदेश दिये।
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