15 वर्षीया किशोरी से दुराचार का मामला: आगरा पॉक्सो कोर्ट ने 35 वर्षीय आरोपी प्रदीप की जमानत अर्जी की खारिज

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आगरा:

नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आगरा की विशेष अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी ने 15 वर्षीया किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी प्रदीप की जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता देखते हुए निरस्त कर दिया है।

क्या था पूरा मामला ?

मामला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार:

* अपहरण: 17 दिसंबर 2025 की शाम करीब 4:30 बजे, जगनेर देहात (माधव नगर) निवासी 35 वर्षीय आरोपी प्रदीप, वादी की 15 साल की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था।

* दुराचार: आरोपी पीड़िता को हरियाणा के पानीपत स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया, जहाँ उसने नाबालिग के साथ दुराचार (रेप) की घटना को अंजाम दिया।

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* बरामदगी: पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद पीड़िता को सकुशल बरामद किया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए।

न्यायालय में अभियोजन के तर्क:

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) सुभाष गिरी ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि:

* आरोपी की उम्र 35 वर्ष है, जबकि पीड़िता मात्र 15 वर्ष की नाबालिग है।

* आरोपी ने न केवल किशोरी का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ घृणित कार्य भी किया।

* ऐसे गंभीर मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा और गवाहों के प्रभावित होने का खतरा बना रहेगा।

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न्यायालय का निर्णय:

विशेष न्यायाधीश माननीय सोनिका चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी प्रदीप पुत्र समंता राम की जमानत अर्जी को निरस्त करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में अपराध की प्रकृति और पीड़िता की कम उम्र को जमानत न देने का मुख्य आधार माना।

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विवेक कुमार जैन
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