होटल के कमरे में प्रेमी द्वारा स्वयं को आग लगानें का प्रकरण

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
प्रेमिका भी झुलस गई थी
प्रेमी की इलाज के दौरान हो गयी थी मौत
प्रेमिका की जमानत हुई खारिज

आगरा १९ मई ।

चांदी व्यवसायी को आत्म हत्या हेतु विवश करने के मामले में आरोपित कंचन शर्मा पुत्री सुरेश चन्द निवासनी आशीष विहार कॉलोनी, फाउंड्री नगर, थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने खारिज करने के आदेश दिये।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती अंजली ने थाने पर तहरीर दे, कथन किया कि उसके पति चन्द्रशेखर चांदी व्यवसायी थे । 8अप्रेल 25 की सुबह 9 बजे कारीगरो से बात करने की कह कर वह घर से निकले थे।

वादनी के अनुसार कुछ दिन से कंचन शर्मा ने उसके पति को अपने प्रेम जाल में फंसा ब्लैकमेल किया जा रहा था। घटना वाले दिन उस महिला के बुलाने पर वह उससे मिलने किंग पार्क व्यू होटल गये थे। दोपहर में पति के जलने की सूचना मिलने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पति ने बताया कि कंचन शर्मा ने जान से मारने की नीयत से उसे जलाया। वह उससे एक लाख रुपये मांग रही थी, नही देने पर उसने आग के हवाले कर दिया। अस्पताल में कंचन शर्मा के भाई विनय ने वादनी को धमकी भी दी थी।

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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अभियुक्ता की तरफ से तर्क दिये गये कि वह मृतक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दोनों के मध्य प्रेम सम्बंध हो गये थे। उसकी शादी तय होने पर मृतक उस पर शादी नही करने का दबाब बना रहा था। उसने घटना वाले दिन उसे बात करने बुलाया था। मृतक ने स्वयं आग लगाई थी।

उसके द्वारा आग बुझाने का प्रयास करने पर उसके भी दोनों हाथ जल गये थे। वह 23 अप्रैल से जेल में है। दोनों हाथ जलने से उसे खाने पीने एवं नित्य क्रिया में भी अत्यंत परेशानी हो रही है।

जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने वादनी के अधिवक्ता सन्तोष सिंह धाकरे के तर्क पर अभियुक्ता की जमानत खारिज करने क़े आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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