बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि शिरडी साईं बाबा संस्थान धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट, इसके गुमनाम दान पर नही लगाया जा सकता आयकर

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आगरा / मुंबई 10 अक्टूबर।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है और इस प्रकार 2015 से 2019 के दौरान हुंडी (नकद संग्रह बॉक्स) में प्राप्त 159.12 करोड़ रुपये के ‘गुमनाम’ दान को आयकर से छूट दी जा सकती है।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के 25 अक्टूबर, 2023 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट धर्मार्थ और धार्मिक दोनों है और इस प्रकार अपने गुमनाम दान पर आयकर से छूट के लिए पात्र है।

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कोर्ट ने आदेश में कहा,

“करदाता (ट्रस्ट) के उद्देश्यों को समग्र रूप से पढ़ने से, साईं बाबा ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ने से, जो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रख्यापित एक विशेष कानून है, जो करदाता के उद्देश्यों और गतिविधियों को दर्शाता है, साथ ही बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए, हम इस स्पष्ट राय के हैं कि करदाता निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है, इसलिए करदाता ने अधिनियम की धारा 115 बीबीसी की उप-धारा 2(बी) के तहत सही और वैध रूप से अधिकार का दावा किया है।”

मामले में विवाद का विषय यह था कि क्या श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी को विशेष रूप से इसके ‘गुमनाम’ दान के लिए कर से छूट दी जा सकती है ?

आयकर विभाग ने तर्क दिया कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ संस्था है, और चूंकि गुमनाम दान कुल दान के 5% से अधिक है, इसलिए अधिनियम की धारा 115BBC(1) के तहत कर योग्य है।

यह विचार था कि एक ट्रस्ट के रूप में करदाता की स्थिति केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मौजूद थी, जो आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र से स्पष्ट था।

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विभाग ने यह भी तर्क दिया कि दान के तहत प्राप्त कुल राशि में से, एक छोटी राशि का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, जो ट्रस्ट के इस दावे के विपरीत है कि उसके पास धार्मिक दायित्व भी हैं।

अधिनियम की धारा 80 जी, केवल उन ट्रस्टों को पंजीकृत करती है, जो भारत में केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं और जिनमें कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं हैं।

दूसरी ओर, ट्रस्ट ने तर्क दिया कि उसके पास धार्मिक और धर्मार्थ दोनों दायित्व हैं और इस प्रकार धारा 115 बीबीसी(2)(बी) के तहत अनिवार्य रूप से उसके ‘गुमनाम’ दान पर कर नहीं लगाया जा सकता।

इसने तर्क दिया कि इसके उद्देश्य और गतिविधियाँ मुख्य रूप से धर्मार्थ थीं और यह धार्मिक उद्देश्यों को भी पूरा करती थी, जो धर्मार्थ उद्देश्य को ओवरलैप करती थी और इस प्रकार विभाग यह व्याख्या करने में गलत था कि यह केवल एक धर्मार्थ ट्रस्ट था।

यह भी तर्क दिया गया कि इसके ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य हमेशा प्रार्थना, मंदिर के रखरखाव और मंदिर में आने वाले भक्तों को सुविधाएँ प्रदान करने, भोजन उपलब्ध कराने और श्री साईं बाबा की शिक्षाओं का प्रचार करने से जुड़ी गतिविधियाँ करना रहा है।

इसने बताया कि इसने अपनी कुल आय का लगभग 0.49 प्रतिशत केवल धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च किया, जो धारा 80जी(5बी) के अनुरूप है जो एक धर्मार्थ ट्रस्ट को ‘धार्मिक प्रकृति’ की गतिविधियों पर 5 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं देता है।

न्यायाधीशों ने ट्रस्ट की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं होगा कि राजस्व विभाग यह रुख अपनाए कि धारा 80जी धार्मिक ट्रस्ट को बाहर रखेगी और/या धारा 80जी केवल धर्मार्थ संस्थाओं पर लागू होगी।

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पीठ ने कहा,

“किसी भी स्थिति में, हमारी राय में, धारा 80जी का ऐसा अर्थ लगाना कि यह धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को बाहर रखेगी, उक्त प्रावधान का सही अर्थ नहीं होगा। जैसा कि राजस्व की ओर से उचित रूप से कहा गया है, धर्मार्थ ट्रस्ट के धार्मिक ट्रस्ट होने पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में, एक ट्रस्ट का धार्मिक या धर्मार्थ या इसके विपरीत होना अच्छी तरह से स्वीकार्य घटना है”।

पीठ ने साईं बाबा ट्रस्ट अधिनियम की धारा 21 को भी ध्यान में रखा, जिसके तहत ट्रस्ट को मंदिर के रखरखाव, उसमें अनुष्ठानों और समारोहों के संचालन और प्रदर्शन और भक्तों के दर्शन, प्रार्थना करने और धार्मिक उत्सव मनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करना अनिवार्य है।

कोर्ट ने कहा,

“धारा 80जी के प्रावधानों को धारा 115बीबीसी(2)(बी) द्वारा प्रदान की गई बातों से मिलाया नहीं जा सकता। दोनों प्रावधान अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। यह निष्कर्ष निकालना बहुत दूर की बात होगी कि केवल करदाता अधिनियम की धारा 80जी के तहत पंजीकृत होने के कारण, यह एक धार्मिक ट्रस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यह अधिनियम की धारा 115बीबीसी(2)(बी) के दायरे से बाहर हो सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण धारा 80जी और धारा 115बीबीसी(2)(बी) के प्रावधानों को अनुचित तरीके से पढ़ना होगा। धारा 115बीबीसी(2)(बी) के संचालन और प्रभाव का मूल आधार एक निर्णायक पता लगाना है, और ट्रस्ट के धार्मिक और धर्मार्थ होने का तथ्यात्मक निर्धारण है, जैसा कि ट्रस्ट डीड की सामग्री से पता चलता है। एक बार ऐसी आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद, ऐसे ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कोई भी गुमनाम दान कर से छूट के लाभ के लिए पात्र / हकदार होगा।”

इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटलः आयकर आयुक्त (छूट) बनाम श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी (आयकर अपील 598/2024)

Order / Judgement – commissioner-of-income-tax-exemptions-vs-shree-sai-baba-sansthan-trust-shirdi-565196

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साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
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