बेंगलुरू के चर्चित इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या कांड का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपी सुशील सिंघानिया को मिली बड़ी राहत

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज 16 दिसंबर

हाईकोर्ट ने अतुल की पत्नी के आरोपी चाचा सुशील (ट्रांजिट) अग्रिम जमानत अर्ज़ी की मंजूर।

हाईकोर्ट ने आरोपी को चार हफ्ते के लिए सशर्त (ट्रांजिट) अग्रिम जमानत दी।

मृतक अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी अग्रिम जमानत अर्जी।

चारों आरोपियों के खिलाफ कर्नाटक के बैंगलुरू शहर के थाना मराठहल्ली में बीएनएस की धारा 108, 3(5) के तहत दर्ज हुई है एफआईआर।

हालांकि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम और उसकी माँ निशा और भाई अनुराग को रविवार को बेंगलुरू पुलिस ने प्रयागराज से किया है गिरफ्तार।

Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में आया, उनका बयान तोड़ मरोड़कर पेश करने वालों की निंदा

तीनों की गिरफ्तारी के बाद फरार चल रहे आरोपी सुशील सिंघानिया की अर्ज़ी पर हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई।

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

आरोपी सुशील सिंघानिया के वकील ने कोर्ट से मांगी थी ट्रांजिट रिमांड जमानत ।

आरोपी सुशील के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमें बेंगलुरू में उचित कोर्ट में जाने की दी जाए अनुमति ।

हाईकोर्ट में आरोपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष तिवारी और औशिम लूथरा ने रखा पक्ष।

वकील ने कहा कि हम उचित न्यायालय से संपर्क करने के लिए सीमित राहत की मांग कर रहे है।

सुशील के वकील ने कहा था कि तब तक आरोपी सुशील की गिरफ्तारी न की जाए।

जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच का आदेश

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
मनीष वर्मा
Follow Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *