आगरा 13 सितंबर।
दलित उत्पीड़न, हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित नरेंद्र ठाकुर पुत्र सोबरन सिंह ठाकुर निवासी कबूलपुर, थाना मलपुरा जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने खारिज करने के आदेश दिये हैं।
Also Read - तेजोमहालय में जलाभिषेक और पूजा की मांग पर 16 सितंबर को आएगा फैसला, आदेश सुरक्षितथाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पप्पू राम जाटव ने थाने पर तहरीर दे।
आरोप लगाया गया था कि 17 जुलाई 23 को वादी के पुत्र धीरज, लवकुश, पुत्री नीरू एवं रश्मि बाजार गये थे वहां सब्जी खरीदने के दौरान हुये विवाद मे आरोपी एवं अन्य ने उनके साथ मारपीट एवं जाति सूचक शब्द कहें।वादी के पुत्र धीरज को आरोपियों ने घातक चोटे पहुंचाई।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता शैलेन्द्र सोनी के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
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