भारी मात्रा में नकली दवा एवं उपकरण हुये थें बरामद
आरोपी सहित दस को पुलिस ने किया था मौके से गिरफ्तार
आगरा 30 नवंबर ।
नकली एवं नशीली दवा बनाने एवं विक्रय के मामले में आरोपित अमित पाठक पुत्र स्व. जगन्नाथ प्रसाद पाठक निवासी बालाजी पुरम, अलबतिया रोड थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट माननीय ज्योत्सना सिंह ने खारिज करने के आदेश दिये।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा उप निरीक्षक गौरव कुमार ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 21 अक्टूबर 2024 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि विजय गोयल एवं नरेंद्र शर्मा अपने साथियो के साथ मिल जोनल पार्क फैक्ट्री एरिया में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित कर नकली एवं नशीली दवाओं का निर्माण एवं विक्रय कर रहें हैं ।
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जिस पर औषधि निरीक्षक मैनपुरी दीपक कुमार एवं औषधि निरीक्षक फिरोजाबाद को अवगत करा मौके पर छापा मार आरोपी अमित पाठक सहित दस आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जें से भारी मात्रा में नकली एवं नशीली दवाओं एवं उन्हें निर्मित करने के उपकरण बरामद कर जेल भेजा था।
विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट माननीय ज्योत्सना सिंह ने विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ के तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
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