आगरा 04 जनवरी ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित मनीष पुत्र नेमी एवं रामू पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम कचोरा, थाना अछनेरा जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने निरस्त करने के आदेश दिये है ।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा बबलू अपने भाई सोनू एवं साले सतीश के साथ 4 दिसम्बर 24 को अपनें गांव कचोरा आया था।तभी गांव के मनीष, रामू एवं अन्य ने पूर्व रंजिश वश उनसें गाली गलौज शुरू कर दी।
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विरोध पर आरोपियों नें लाठी डंडे से मारपीट की।इसी बीच आरोपियों ने वादी के भाई सोनू को गोली मार गम्भीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियो के हमले से वादी एवं उसका साला भी चुटैल हो गया।
जिला जज ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सिंह के तर्क पर आरोपियों की जमानत निरस्त करने के आदेश दियें।
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