आगरा 30 अक्टूबर ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित संदीप पुत्र जितेंद्र निवासी नई आबादी बोदला जिला आगरा को पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीया पुत्री को आरोपी संदीप पुत्र जितेंद्र निवासी नई आबादी, बोदला थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा 23 सितम्बर 24 की देर रात्रि बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। आरोपी के घर जा उसके माता पिता से पूंछने पर उन्होने कोई संतुष्टि पूर्ण जबाब नहीँ दिया।
पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपहरण के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में मुकदमा तरमीम किया।
पीड़िता द्वारा अपने बयानों में आरोपी के पक्ष में बयान देने एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज पाराशर के तर्क पर अदालत ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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