पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी ममेरे भाई की जमानत खारिज

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आगरा: 26 जून ।

आगरा के थाना शमशाबाद में दर्ज अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी आदिल पुत्र हारून की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आदिल, जो पीड़िता का ममेरा भाई है, पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने का आरोप है।

मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने थाना शमशाबाद में तहरीर दी थी कि 8 मई 2025 की सुबह उनकी नाबालिग बेटी घर से बाहर गई और शाम तक वापस नहीं लौटी।

संभावित स्थानों पर तलाश करने पर पता चला कि आरोपी आदिल, जो रोडवेज कॉलोनी, थाना जगदीशपुरा, आगरा का निवासी है, वादी की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

उसी दिन आरोपी की बहन ने वादी को फोन कर बताया कि उनका भाई उनकी बेटी को ले गया है और वह जल्द ही वापस आ जाएगी। जब बेटी वापस नहीं आई, तो वादी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह वादी का भांजा है और उसका रिश्ता वादी की बेटी से तय हो गया था। इसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे और उन्होंने निकाह कर लिया था।

हालांकि, पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में आरोपी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ताजमहल घुमाने के बहाने दिल्ली, मुंबई और मथुरा ले गया था और उसके साथ जबरन दुराचार किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी की मां ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने खिलाफ बयान दिए तो उसे गोली मार दी जाएगी।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, पीड़िता के नाबालिग होने और वादी के अधिवक्ता ओमवीर सिंह चाहर और एम.डी. खान के तर्कों पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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