आगरा 11 नवंबर ।
वेवजह टक्कर मारने का आरोप लगा जेब से 13 हजार रुपये निकालने के आरोपी बुरहान पुत्र मोहम्मद अफजल निवासी बादशाह वाली गली थाना मंटोला जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र एडीजें 1 माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विजय कुमार ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया था कि वह 4 अक्टूबर 24 गुदड़ी मंसूर खान से पालीवाल पार्क होते हुये कमला नगर जा रहे था।
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आगरा पब्लिक स्कूल के पास नीली स्कूटी सवार युवक ने पीछे से आ कर वादी की गाड़ी रुकवा वेवजह टक्कर मारने का आरोप लगा उसकीं जेब में रक्खे 13 हजार रुपये निकाल लिये।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक ने तर्क दिये की 4 अक्टूबर की घटना की रिपोर्ट वादी द्वारा पांच दिन की देरी से 9 अक्टूबर को थाने पर दर्ज कराई गई ।
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घटना का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीँ दर्शाया गया है । अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
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