आगरा: १२ अगस्त ।
घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, तोड़फोड़ और धमकी देने के एक मामले में आरोपी पाँच लोगों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे -21) माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत दे दी है।
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जैतपुर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, गुड्डी देवी ने आरोप लगाया था कि 26 अगस्त 2019 की शाम को जब वह अपने घर में अकेली थीं, तभी दिलीप, आकाश सिंह, विजय पाल सिंह, मनोज और सुरेंद्र ने हॉकी, लोहे की रॉड और बंदूक से लैस होकर उन पर हमला कर दिया।
उन्होंने घर में तोड़फोड़ की, गुड्डी देवी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।
आरोपियों के वकील झम्मन सिंह की दलीलों पर विचार करते हुए, एडीजे-21 ने पाँचों आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली और उनकी रिहाई के आदेश दिए।
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