आगरा 4 सितंबर।
शासकीय कार्य में बाधा अमानत में खयानत एवं गाली गलौज के मामले में आरोपित विवेक जैन पुत्र कमलचंद जैन निवासी डीएलएफ फेस 1 गुड़गांव हरियाणा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत अपर जिला जज 26 माननीय अमरजीत ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
मामले के अनुसार विवेक जैन एवं अन्य के विरुद्ध एडवोकेट कमिश्नर आर.एस.नोहवार ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया था
वह अदालत के आदेश पर श्रीमती सुशीला जैन से जिरह अंकित करने उनके आवास पुष्पांजलि टावर वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता के साथ पहुंचे थे,
सुशीला जैन के अधिवक्ता ने उनके स्वास्थ कारणों का हवाला दें अदालत में आने में असमर्थता जताई थीं ।
Also Read – चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
आरोपी विवेक जैन द्वारा कार्य में बाधा डाल वादी से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था अदालत के आदेश पर वादी द्वारा उक्त मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आरोपी के अधिवक्ता हर्ष केला के तर्क पर अपर जिला जज 26 माननीय अमरजीत ने आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर 50 हजार की दो जमानत एवं इसी राशि के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिये।
- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







