इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय बच्ची से अमानवीय दुष्कर्म के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इंकार

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कहा अपराध जघन्य, मानवता का हुआ हनन

आगरा /प्रयागराज 11 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के ककवां थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग का खेत से अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है और कहा है कि अपराध जघन्य और मानवता का हनन करने वाला है।

पीड़िता का 15 दिन तक इलाज किया गया। वह सदमे में हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कुलदीप की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।

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मालूम हो कि 29 नवंबर 20 को पीड़ित के साथ अमानवीय दुष्कर्म किया गया। उसे गंभीर चोटें आई, आपरेशन किया गया। पीड़िता ने बयान में घटना का विवरण बताया है और उसने आरोपी की पहचान की है।

याची का कहना था कि पैसे के लेन-देन के विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के बयान से साफ है पुलिस ने प्रताड़ित किया।

इसलिए उसका बयान विश्वसनीय नहीं है। ट्रायल के दौरान डाक्टर ने कहा पीड़िता की आयु निर्धारण के लिए सीएम्ओ को रैफर किया गया था।

किंतु कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। याची पिछले चार साल 1 दिसंबर 20 से जेल में बंद हैं।

इसलिए जमानत पर रिहा किया जाय। किंतु कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

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मनीष वर्मा
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