शिक्षक ने 1994 से लेकर 2006 तक का बकाया वेतन व अन्य लाभ के लिए दाखिल की थी याचिका
आगरा / प्रयागराज 04 अक्टूबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के विद्यावती दरबारी इंटर कॉलेज लूकरगंज की शिक्षिका कांति मिश्रा को उनके नियुक्ति वर्ष से लेकर 2006 तक का बकाया वेतन व अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है।
शिक्षिका की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
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कोर्ट ने शिक्षिका को तीन माह के भीतर 1994 से 2006 तक का बकाया वेतन व अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने उप शिक्षा निदेशक-द्वितीय, इलाहाबाद के 02 जनवरी 2013 के आदेश व एकल न्यायाधीश के 09 अगस्त 2024 के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।
इलाहाबाद के लूकरगंज स्थित विद्यावती दरबारी बालिका इंटर कॉलेज में याची कांती मिश्रा की नियुक्ति सहायक अध्यापक (बीटीसी ग्रेड) पर 1994 में हुई थी। इसके बाद उनकी नियुक्ति को गलत मानते हुए 1995 में बर्खास्त कर दिया।
कोर्ट के आदेश पर उन्हें 2006 में पुन: नियुक्ति दी गई और वेतन भी जारी कर दिया गया। याची ने 1994 से 2006 तक का बकाया वेतन व अन्य लाभ की मांग करते संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया जिसे खारिज कर दिया गया।
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एकल न्यायाधीश का आदेश भी याची के पक्ष में नहीं रहा। इसके बाद याची ने विशेष अपील हाईकोर्ट में दााखिल की।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याची की अपील को स्वीकार करते हुए समस्त बकाया वेतन व अन्य लाभ देने का आदेश दिया।
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