इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ शिवपूजन सिंह को जारी किया अवमानना नोटिस

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कोर्ट ने मांगी सफाई क्यों न हो आदेश की अवहेलना करने पर कार्यवाही ?

आगरा/ प्रयागराज 19 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवपूजन सिंह वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ? याचिका की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मैनपुरी के सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक दाता राम की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की। कोर्ट ने फिलहाल एसपी मैनपुरी को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं समझा। केवल वित्त नियंत्रक को नोटिस जारी कर सफाई मांगी है।

Also Read - पत्नी के भरण पोषण राशि दिलाने के लिए पति की संपत्ति कुर्क करने के लिए परिवार न्यायालय ने लिखा आगरा के पुलिस कमिश्नर को पत्र

घटनाक्रम के अनुसार याची 31 मार्च 24 को सेवा निवृत्त हुआ। इसके बाद एसपी ने 13 मई 24 के आदेश से गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया और सेवानिवृत्ति परिलाभो से कुछ राशि वसूल भी ली।

कोर्ट ने वसूली आदेश रद्द कर दिया और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ व एसपी मैनपुरी को कटौती की गई राशि छः फीसदी ब्याज सहित एक माह में अधिकतम 30 जून 24 तक वापस करने का निर्देश दिया। जिसका पालन न किए जाने पर यह याचिका दायर की गई है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
मनीष वर्मा
Follow Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *