इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर दी जमानत कि जेल से रिहाई के तीन महीने के अंदर दुराचार पीड़िता से शादी करेगा आरोपी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
21 सितम्बर 24 से जेल में निरुद्ध था आरोपी
पीड़िता को बेहोश कर होटल में किया था दुराचार
फोटो एवं वीडियो से ब्लेक मेल कर कई बार किया था दुराचार
पीड़िता के वीडियो भी इंटरनेट पर कर दिये थे वायरल
जिला जज आगरा ने 3 अक्टूबर 24 को आरोपी की जमानत की थी खारिज

आगरा 04 मार्च ।

दुराचार, धमकी एवं आईटी एक्ट के तहत आरोपित नरेश मीणा उर्फ नरसा राम मीणा पुत्र काना राम मीणा निवासी खटुन्द्रा, थाना जाजोद, जिला सीकर, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत देने के आदेश दिये की आरोपी जेल से छूटने के तीन महीने के अंदर पीड़िता से शादी करेगा।

थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता नें तहरीर दे आरोप लगाया कि वह जिस कोंचिग से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहीं थीं उसी कोंचिग में आरोपी भी पढ़ता था।आरोपी ने पीड़िता को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 9 लाख की मांग की थी।

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पीड़िता के अनुसार आरोपी 17 फरवरी 24 को पुलिस भर्ती की परीक्षा दिलाने आगरा लेकर आया। भर्ती का मेडिकल कराने के बहाने होटल लें उसके शरीर पर पाउडर लगा उसका शरीर सुन्न कर दुराचार किया । इस दौरान बनाई गई अश्लील वीडियो एवं फोटो के बल पर ब्लैक मेल कर कई बार उसके साथ दुराचार कर उसकी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी।

पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत मे ले 21 सितम्बर 24 को जेल भेजा था। जिला जज द्वारा आरोपी के कृत्य को अत्यंत गम्भीर एवं घृणित प्रकृति का मानते हुये 3 अक्टूबर 24 को आरोपी की जमानत खारिज करने पर आरोपी ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

हाईकोर्ट ने जेल से रिहाई के तीन महीने की अवधि में पीड़िता से शादी करने की शर्त पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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